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MPPCHS Registration Online कैसे करें? (Step-by-Step गाइड)

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MPPCHS गाइड टीम
📅 11 जुलाई 20266 मिनट👁 22 views
MPPCHS Registration Online कैसे करें? (Step-by-Step गाइड)

क्या आप मध्य प्रदेश पावर कंपनी (MPPGCL, MPPKVVCL, Transco) के कर्मचारी या पेंशनर हैं और अब तक आपने MPPCHS (Cashless Health Scheme) में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है?

हाल ही में (जून-जुलाई 2026 में) उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की लाइनें फिर से खोली गई थीं, जो पहले किसी कारणवश छूट गए थे। अगर आप इस शानदार कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है।

इस आर्टिकल में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से MPPCHS Portal पर ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।


विषय सूची (Table of Contents)

  1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)
  2. MPPCHS Online Registration की प्रक्रिया (Step-by-Step)
  3. देर से जुड़ने वालों (Late Joiners) के लिए ख़ास नियम
  4. फॉर्म भरते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां
  5. ऑफ़लाइन (Offline) रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
  6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)

पोर्टल पर जाने से पहले, अपने पास ये सभी दस्तावेज़ स्कैन करके (PDF या Image फॉर्मेट में) कंप्यूटर या मोबाइल में तैयार रखें:

  • कर्मचारी/पेंशनर का पहचान पत्र: Employee ID कार्ड या PPO (Pension Payment Order) की कॉपी।
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): आपका और उन सभी आश्रितों (पत्नी/बच्चों/माता-पिता) का जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं।
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Photo): सभी सदस्यों की साफ फोटो (ई-कार्ड पर छपने के लिए)।
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof): यदि आप माता-पिता को जोड़ रहे हैं, तो उनका आय प्रमाण पत्र (पेंशन आदि मिलाकर आय ₹9000 से कम होनी चाहिए)।
  • मोबाइल नंबर: वह मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो (OTP के लिए)।

2. MPPCHS Online Registration की प्रक्रिया (Step-by-Step)

फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें:

Step 1: पोर्टल पर जाएं सबसे पहले अपने ब्राउज़र में MPPCHS का आधिकारिक पोर्टल खोलें: mppchs.mpez.co.in

Step 2: Sign Up / Login

  • यदि आप पहली बार आए हैं, तो 'New Registration' या 'Sign Up' पर क्लिक करें।
  • अपना Employee ID / PPO Number और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालकर अपना पासवर्ड बना लें।

Step 3: अपनी जानकारी भरें (Primary Member Details)

  • लॉग इन करने के बाद, अपनी बेसिक जानकारी (नाम, उम्र, पद, कंपनी का नाम, एड्रेस) भरें।
  • अपना प्रीमियम प्लान चुनें (₹500, ₹1000, या ₹2000)।
  • अपनी फोटो और आईडी कार्ड अपलोड करें।

Step 4: परिवार के सदस्यों को जोड़ें (Add Dependents)

  • 'Add Family Member' बटन पर क्लिक करें।
  • पत्नी/बच्चों/माता-पिता की जानकारी (नाम, उम्र, रिश्ता) भरें।
  • उनका आधार नंबर डालें और संबंधित दस्तावेज़ (आधार/आय प्रमाण पत्र) अपलोड करें।

Step 5: फॉर्म सबमिट करें

  • एक बार पूरे फॉर्म का प्रीव्यू (Preview) देख लें कि स्पेलिंग या उम्र में कोई गलती तो नहीं है।
  • Submit बटन पर क्लिक करें।
  • सबमिट करने के बाद एक पावती (Acknowledgement Receipt) जनरेट होगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

आपका फॉर्म अब आपकी कंपनी के HR/नोडल अधिकारी के पास वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। उनके अप्रूव करने के बाद आपका ई-कार्ड जनरेट हो जाएगा।

3. देर से जुड़ने वालों (Late Joiners) के लिए ख़ास नियम

कई कर्मचारी और पेंशनर योजना के शुरू होने के समय इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। उन "छूटे हुए" लोगों के लिए समय-समय पर (जैसे ट्रांसको द्वारा 25 जून से 20 जुलाई 2026 तक) पोर्टल फिर से खोला जाता है।

अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो नियम यह है:

  • आपको योजना के लागू होने की वास्तविक तारीख (जब से यह योजना सभी के लिए शुरू हुई थी) से लेकर आज तक का पूरा बकाया प्रीमियम (Arrears) एकमुश्त जमा करना होगा
  • उदाहरण के लिए: यदि आप ₹1000 का प्लान लेते हैं और योजना 10 महीने पहले शुरू हुई थी, तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ₹10,000 एक साथ देने पड़ सकते हैं।

4. फॉर्म भरते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां

ऑनलाइन आवेदन करते समय जल्दबाजी में अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है:

  1. आधार से नाम मैच न होना: फॉर्म में टाइप किया गया नाम और आधार कार्ड पर लिखा नाम 100% सेम होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होने पर ई-कार्ड नहीं बनेगा।
  2. गलत प्लान का चुनाव: एक बार प्रीमियम प्लान (500/1000/2000) चुनने के बाद उसे बीच में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सोच-समझकर अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से सही प्लान चुनें
  3. गलत दस्तावेज़ अपलोड करना: माता-पिता को जोड़ते समय आय प्रमाण पत्र की जगह कोई और दस्तावेज़ अपलोड कर देना फॉर्म रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण है।

5. ऑफ़लाइन (Offline) रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

यदि आपको इंटरनेट या कंप्यूटर चलाने में परेशानी हो रही है, तो आप ऑफ़लाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं:

  • आप जबलपुर स्थित शक्ति भवन (ब्लॉक नंबर 9) में बने विशेष 'MPPCHS हेल्प डेस्क' पर जा सकते हैं।
  • वहां मौजूद कर्मचारी आपके दस्तावेज़ लेकर आपका फॉर्म पोर्टल पर भर देंगे।
  • इसके अलावा, आप अपनी कंपनी (MPPGCL/MPPKVVCL/Transco) के नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय (Zonal Office) में HR विभाग से संपर्क करके भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं।

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या मैं रजिस्ट्रेशन के बाद भी किसी नए सदस्य को जोड़ सकता हूँ?
उत्तर: हाँ। अगर आपकी शादी होती है या बच्चे का जन्म होता है, तो आप बाद में पोर्टल पर लॉग इन करके 'Add Dependent' विकल्प के ज़रिए नए सदस्य को जोड़ सकते हैं।

Q2. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है?
उत्तर: डेडलाइन कंपनियों (जैसे ट्रांसको, जेनको) द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती है (हाल ही में इसे 20 जुलाई 2026 किया गया था)। ताज़ा डेडलाइन के लिए आधिकारिक पोर्टल या अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड को चेक करते रहें।

Q3. अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो क्या करूँ?
उत्तर: फॉर्म रिजेक्ट होने पर पोर्टल पर रिजेक्शन का कारण (Reason) लिखा होता है। आप उस गलती (जैसे गलत डॉक्यूमेंट या धुंधली फोटो) को सुधार कर फॉर्म को दोबारा सबमिट (Re-submit) कर सकते हैं।


नोट: सटीक नियमों की पुष्टि के लिए आधिकारिक पोर्टल (mppchs.mpez.co.in) या अपने HR विभाग से संपर्क करें।

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